GST Full Form वस्तु एवं सेवा कर परिषद-GST की स्थापना
देश मे 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 ने एक नई कर प्रणाली को लागू किया (GST Full Form – Goods and Service Tax GST – वस्तु एवं सेवा कर परिषद-GST ) । इस कर को सुगमता तथा कुशलता से लागू करने के लिए केन्द्र और राज्यों की सरकारों के मध्य समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता है। जिसके लिए संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद्, जीएसटी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया गया है। संविधान संसोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद-279ए जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना के लिए शक्ति प्रदान करता है। इसी के द्वारा राष्ट्रपति ने 2016 में अपने आदेश द्वारा GST काउंसिल की स्थापना की। GST काउंसिल का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। केन्द्रीय राजस्व
सचिव’ काउंसिल के पदेन सचिव हैं।
GST काउंसिल की दृष्टि और लक्ष्य – Goal and Vision of Goods and Service Tax GST Council
- अपने कार्यों के लिए काउंसिल, जीएसटी की एक बेहतर व्यवस्था तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय बाजार की जरूरत द्वारा निर्देशित होगी। इसके साथ ही काउंसिल अपने कामकाज में आवश्यक प्रक्रियाओं का भी निर्धारण करेगी। काउंसिल की दृष्टि और लक्ष्य निम्नवत् हैं:
- दृष्टि (Vision) : काउंसिल के कामकाज में सहकारी संघ ( Cooperative federation) के उच्च मानकों को स्थापित करना, जो कि जीएसटी से संबंधित सभी जरूरी निर्णय लेने की शक्ति रखने वाला पहला संवैधानिक संघीय निकाय है।
- लक्ष्य (Mission): व्यापक विचार-विमर्श की प्रक्रिया विकसित करके ऐसी जीएसटी संरचना खड़ी करना जो कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रचालित हो तथा उपयोगकर्ता हितैषी हो।
GST काउंसिल की संरचना – Structure of Goods and Service Tax GST Council
काउंसिल केन्द्र एवं राज्यों का एक संयुक्त फोरम है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
- केन्द्रीय वित्त मंत्री, अध्यक्ष
- राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केन्द्रीय राज्यमंत्री तथा
- प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा करारोपण के अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री काउंसिल के राज्यों से नामित सदस्य आपस में से किसी को काउंसिल का उपाध्यक्ष चुनते हैं। वे उसके कार्यकाल को निर्धारित कर सकते हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Control Board of Excise and Customs) के अध्यक्ष को काउंसिल की हर बैठक में स्थाई आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।
काउंसिल का कामकाज
काउंसिल के सभी निर्णय इसकी बैठकों में लिए जाते हैं। काउंसिल के कुल सदस्यों की आधी संख्या प्रत्येक बैठक के लिए फोरम के रूप में अनिवार्य है। काउंसिल का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाता है। निर्णय निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार लिए जाते हैं:
- (i) केन्द्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए कुल मतों के एक-तिहाई के बराबर होगा, तथा;
- (ii) समस्त राज्य सरकारों के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के दो तिहाई के बराबर होगा।
काउंसिल के किसी कृत्य अथवा कार्यवाही को निम्नलिखित आधारों पर अमान्य (invalid) नहीं किया जा सकेगा:
- (i) काउंसिल के संविधान में कोई रिक्ति अथवा दोष होने पर, अथवा
- (ii) काउंसिल की कोई प्रक्रियागत अनियमितता, जिससे मामले की योग्यता प्रभावित न होती हो ।
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काउंसिल के कार्य
निम्नलिखित विषयों में काउंसिल केन्द्र एवं राज्यों को अपनी अनुशंसाएं भेजने के लिए अधिकृत है:
- केन्द्र, राज्यों तथा स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित करों, उपकरों, तथा अधिकारों के विषय में जिन्हें जीएसटी के दायरे में लाना है।
- उन वस्तुओं और सेवाओं के विषय में जिन पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगना है, या मुक्त किया जाना है। आदर्श जीएसटी कानून, उगाही के सिद्धांत, अन्तर – प्रांतीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान लगाए गए जीएसटी तथा आपूर्ति स्थान को शासित करने वाला सिद्धांत।
- कारोबार की सीमा जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है।
- जीएसटी बैंड सहित दरें, न्यूनतम नियत दरों (floor rates) सहित।
- किसी प्राकृतिक आपदा विपदा के दौरान एक नियत अवधि के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु कोई विशेष दर अथवा दरें ।
टिप्पणी एवं संदर्भ
- अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधान के विषय में
- जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला जो काउंसिल तय करे
काउंसिल के अन्य कार्य
उपरोक्त के अलावा जीएसटी काउंसिल के अन्य कार्य निम्नलिखित हैं-
- काउंसिल ही अनुशंसा करेगा कि किस तारीख से कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस तथा उड्डयन टर्बाइन ईंधन पर जीएसटी लगाया जाएगा।
- काउंसिल की किसी अनुशंसा अथवा उसे लागू करने के विषय में कोई विवाद होता है तो उनके निर्णय के लिए काउंसिल एक समिति का गठन करेगी-
- (i) केन्द्र तथा राज्य अथवा राज्यों के बीच,
- (ii) केन्द्र तथा कोई राज्य या अनेक राज्य एक ओर तथा कोई राज्य या अनेक राज्य दूसरी ओर,
- (iii) दो अथवा अधिक राज्यों के बीच
- काउंसिल पांच साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू के कारण राज्यों को हुई क्षति की पूर्ति के लिए अनुशंसा करेगा। इसी अनुशंसा के आधार पर संसद क्षतिपूर्ति का निर्धारण करती है। इसी अनुसार संसद ने 2019′ में कानून बनाया।
- अनुच्छेद 279-ए(i) के अनुसार राष्ट्रपति संविधान (101वाँ संशोधन) आधारित 2016 के लागू होने के साठ दिनों के अंदर एक परिषद् (काउंसिल) का गठन करेंगे, जिसे वस्तु एवं सेवा कर परिषद् (जीएसटी काउंसिल) के नाम से जाना जाएगा।
- राष्ट्रपति का यह आदेश 15 सितम्बर, 2016 को जारी हुआ।
- राजस्व विभाग, वित्त विभाग, भारत सरकार ।
- जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा पूर्व के जम्मू-कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग संघ शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया- जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र तथा लद्दाख संघीय क्षेत्र ।
- वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 20171
FAQ
1- लोकसभा में GST बिल कब पारित किया गया?
Ans- लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त, 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त, 2016 को पास किया गया था।
2- किस संविधान संशोधन के द्वारा GST लागू हुआ ?
Ans- 101वाँ संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया।
3- किस समिति ने GST लागू करने का सुझाव दिया?
Ans- भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था।
4- GST लागू करने वाला पहला और आखिरी राज्य कौन सा है?
Ans- GST लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम (12 अगस्त, 2016) तथा अंतिम राज्य जम्मू-कश्मीर (5 जुलाई, 2017) है।
5- GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट है?
Ans- GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है।
6- GST के तहत कितनी दरे निर्धारित की गई है ?
Ans- GST के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें चार प्रकार की है – 5%, 12%, 18%, 28%
7- संविधान में GST को किस अनुच्छेद में रखा गया है?
Ans- संविधान में जीएसटी परिषद् को एक नये अनुच्छेद-279A में रखा गया है, और इसी में इसके गठन का प्रावधान दिया गया है।
8- GST परिषद् की स्थापना कब की गई थी?
Ans- GST परिषद् की स्थापना 12 सितम्बर, 2016 को की गई थी।
9- GST परिषद् का अध्यक्ष कौन होता है?
Ans- GST परिषद् का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है।
10- GST को कितने भागों में बांटा गया है?
Ans- GST को तीन भागों में बांटा गया है – CGST, SGST और IGST
SGST का पूर्ण रूप है – State Goods & Service Tax
CGST का पूर्ण रूप है – Central Goods & Service Tax
IGST का पूर्ण रूप है – Integrated Goods & Service Tax